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Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana 2026

Published on: 15 Jun 2026

📢 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2026

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP 2026 | ₹50 लाख तक Collateral Free Loan

📌 योजना का परिचय

Government of Madhya Pradesh द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है जो अपना स्वयं का उद्योग, सेवा केंद्र या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर बिना किसी संपार्श्विक (Collateral Free) ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।

⚠️ Please read the official notification carefully before applying.

udyam-kranti-yojana-2026

मध्यप्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है।

📋 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2026 Overview

विवरण

जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
राज्य मध्यप्रदेश
लाभार्थी राज्य के पात्र युवा
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऋण का प्रकार Collateral Free Loan
संचालन विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

✅ पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्न पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

📍 1. मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक

🎂 2. आयु सीमा

आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

यह योजना केवल राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए लागू की गई है।

आवेदन की तिथि पर उम्मीदवार की आयु:

  • न्यूनतम : 18 वर्ष
  • अधिकतम : 40 वर्ष

होनी चाहिए।

निर्धारित आयु सीमा से बाहर के उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

🎓 3. शैक्षणिक योग्यता

💰 4. पारिवारिक आय सीमा

योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

इससे कम योग्यता रखने वाले आवेदकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है, तो आवेदन के साथ पिछले तीन वर्षों की Income Tax Return (ITR) की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

🏦 5. बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए

🚫 6. अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए

आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का Loan Defaulter नहीं होना चाहिए।

यह नियम निम्न संस्थाओं पर भी लागू होगा—

  • Micro Finance Institution (MFI)
  • Non Banking Financial Company (NBFC)
  • Small Finance Bank (SFB)
  • Primary Agricultural Credit Society (PACS)

यदि आवेदक इनमें से किसी संस्था का डिफॉल्टर पाया जाता है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ पहले से प्राप्त कर रहा है, तो वह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
☝️ 7. केवल एक बार मिलेगा लाभ

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केवल एक बार ही सहायता प्रदान की जाएगी।

यदि किसी आवेदक को पहले इस योजना का लाभ मिल चुका है, तो वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकेगा।

 

🎯 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना  योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश के युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय स्वयं रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित करना है। इसके माध्यम से ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो अपना नया व्यवसाय या उद्योग शुरू करना चाहते हैं।

इस योजना से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

🏢 योजना का संचालन कैसे होगा?

इस योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME Department) द्वारा किया जाएगा।

जिले स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (DTIC) के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया और अन्य कार्यों का संचालन किया जाएगा।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जिससे आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सरल बनी रहे।

🌍 योजना का कार्यक्षेत्र

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित होने वाले उद्योग, सेवा या व्यवसाय को ही दिया जाएगा।

यदि कोई परियोजना राज्य की सीमा के बाहर स्थापित की जाती है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।

💰 वित्तीय सहायता (Financial Assistance)

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों पर शुरुआती आर्थिक बोझ को कम करना और व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सहायता करना है।

📌 1. ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)

योजना के तहत स्वीकृत Term Loan एवं Working Capital Loan पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

यह सहायता अधिकतम 7 वर्षों तक उपलब्ध रहेगी, जिसमें Moratorium Period भी शामिल रहेगा। इससे उद्यमी को ऋण की लागत कम करने में मदद मिलेगी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।


📌 2. डिफॉल्ट होने पर ब्याज अनुदान नहीं मिलेगा

यदि किसी कारणवश लाभार्थी का बैंक ऋण खाता Default या NPA (Non-Performing Asset) घोषित हो जाता है, तो जिस अवधि तक खाता NPA रहेगा, उस अवधि के लिए सरकार की ओर से कोई ब्याज अनुदान नहीं दिया जाएगा।

इसलिए समय पर ऋण की किस्तों का भुगतान करना आवश्यक होगा।


📌 3. ब्याज अनुदान का भुगतान कैसे होगा?

सरकार द्वारा मिलने वाली ब्याज सहायता सीधे नकद रूप में नहीं दी जाएगी।

यह राशि Reimbursement (प्रतिपूर्ति) के रूप में प्रत्येक वर्ष बैंक के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इससे लाभार्थी को ब्याज भुगतान में राहत मिलेगी और ऋण चुकाना आसान होगा।


📌 4. CGTMSE शुल्क की प्रतिपूर्ति

यदि योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) के तहत गारंटी शुल्क लिया जाता है, तो उसका भुगतान भी सरकार द्वारा Reimbursement के रूप में किया जाएगा।

यह सुविधा अधिकतम 7 वर्ष (Moratorium सहित) तक उपलब्ध रहेगी।

 

📝 आवेदन प्रक्रिया एवं आवेदन का निस्तारण

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि पात्र युवाओं को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के आवेदन करने का अवसर मिल सके।

📌 1. ऑनलाइन आवेदन

📌 2. बैंक द्वारा आवेदन पर निर्णय

आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा।

संबंधित विभाग पात्रता की जांच करने के बाद आवेदन को संबंधित बैंक शाखा में अग्रेषित करेगा।

बैंक को आवेदन प्राप्त होने के बाद RBI Guidelines के अनुसार अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर आवेदन पर निर्णय लेना होगा।

यदि आवेदन सभी शर्तों को पूरा करता है तो ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

📌 3. आवेदन में त्रुटि होने पर क्या होगा?

📌 4. आवेदन अस्वीकृत होने पर

यदि आवेदन पत्र अधूरा है या आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं, तो बैंक अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदक को इसकी सूचना देगा।

आवेदक आवश्यक सुधार करके पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

यदि किसी बैंक द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदक को दूसरे पात्र बैंक में पुनः आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

इससे योग्य उम्मीदवारों को व्यवसाय शुरू करने का एक और मौका मिलता है।

📌 5. Project Report

📌 6. आवेदन की वैधता

यदि प्रस्तावित परियोजना की लागत ₹10 लाख से कम है, तो आवेदन के साथ Simple Project Report संलग्न करनी होगी।

यदि परियोजना की लागत ₹10 लाख या उससे अधिक है, तो Detailed Project Report (DPR) जमा करना अनिवार्य होगा।

एक आवेदन केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य रहेगा।

यदि किसी कारण से आवेदन अगले वित्तीय वर्ष तक लंबित रहता है, तो आवेदक को नया आवेदन करना होगा।

📌 7. ऋण वितरण

📌 8. Collateral Free Loan

बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद सामान्यतः एक माह के भीतर ऋण वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

बैंक इस जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपडेट करेगा।

बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद सामान्यतः एक माह के भीतर ऋण वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

बैंक इस जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपडेट करेगा।

 

📌 अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान (Miscellaneous Information)

योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को जानना प्रत्येक आवेदक के लिए आवश्यक है।

🤝 Partnership Firm भी पात्र

यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर Partnership Firm बनाकर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि सभी भागीदारों को योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन करना होगा।


📖 योजना की व्याख्या

यदि योजना के किसी नियम या प्रावधान को लेकर कोई संशय उत्पन्न होता है, तो उसका अंतिम निर्णय उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा लिया जाएगा।


🚗 Commercial Vehicle Registration

यदि योजना के अंतर्गत किसी व्यवसाय के लिए वाहन खरीदा जाता है, तो उसका RTO Registration Commercial Category में कराना अनिवार्य होगा।

अन्यथा लाभार्थी को ब्याज अनुदान एवं CGTMSE शुल्क का लाभ नहीं मिलेगा।


🚫 कुछ गतिविधियाँ योजना में शामिल नहीं

सरकार आवश्यक होने पर किसी गतिविधि को योजना से जोड़ या हटा सकती है।

इसके अतिरिक्त निम्न कृषि आधारित गतिविधियाँ इस योजना के अंतर्गत सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाएंगी—

  • पशुपालन

  • कुक्कुट पालन

  • मत्स्य पालन

  • अन्य कृषि आधारित सहायक गतिविधियाँ


💳 Margin Money

यदि परियोजना स्वीकृत होती है, तो बैंक अपने नियमों के अनुसार लाभार्थी से आवश्यक Margin Money जमा करा सकता है।

इसकी राशि बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार निर्धारित होगी।


🏦 Loan Account बंद होने की स्थिति

यदि ब्याज अनुदान अथवा CGTMSE सहायता की अंतिम किस्त मिलने से पहले ही लाभार्थी का ऋण खाता बंद हो जाता है, तो स्वीकृत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जा सकती है।


⚠️ Default या NPA की स्थिति

यदि किसी कारण से लाभार्थी का ऋण खाता NPA घोषित हो जाता है, तो Default से पहले की देय अनुदान राशि संबंधित बैंक के कार्यालय खाते में जमा की जा सकती है, ताकि उसे ऋण खाते में समायोजित किया जा सके।


🔄 PM Mudra Yojana से Convergence

यदि बैंक उपयुक्त समझे, तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण को Pradhan Mantri Mudra Yojana के साथ भी Converge किया जा सकता है।

इससे पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधाएँ और बेहतर बैंकिंग सहायता प्राप्त हो सकती है।


⭐ महत्वपूर्ण बातें (Key Highlights)

✅ 3% वार्षिक ब्याज अनुदान (अधिकतम 7 वर्ष)

✅ CGTMSE शुल्क की प्रतिपूर्ति

✅ Collateral Free Loan

✅ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

✅ 6 सप्ताह में बैंक द्वारा निर्णय

✅ ₹10 लाख तक Simple Project Report

✅ ₹10 लाख से अधिक पर Detailed Project Report

✅ Partnership Firm भी पात्र

✅ एक बैंक से रिजेक्ट होने पर दूसरे बैंक में आवेदन की सुविधा

Important Links
Title Action
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📎 Official Notification / Website

❓ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2026 – FAQ

Q1. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है?

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक स्वरोजगार योजना है। इसके तहत पात्र युवाओं को अपना उद्योग, सेवा केंद्र या खुदरा व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से Collateral Free Loan उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सरकार ब्याज अनुदान और CGTMSE शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करती है।


Q2. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके माध्यम से युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।


Q3. इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और जिसने कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए तथा आवेदक किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।


Q4. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में कितने रुपये तक का ऋण मिल सकता है?

योजना के अंतर्गत Manufacturing (उद्योग) परियोजनाओं के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक तथा Service एवं Retail Trade परियोजनाओं के लिए ₹1 लाख से ₹25 लाख तक का बैंक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम ऋण राशि बैंक द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है।


Q5. क्या इस योजना में Collateral Security देनी होगी?

नहीं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को Collateral Free Loan उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की गारंटी CGTMSE के माध्यम से की जाती है, इसलिए सामान्यतः बैंक अतिरिक्त संपत्ति या गारंटी की मांग नहीं करता।


Q6. सरकार कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देती है?

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर प्रतिवर्ष 3% ब्याज अनुदान दिया जाता है। यह सुविधा अधिकतम 7 वर्षों तक (Moratorium Period सहित) उपलब्ध रहती है, बशर्ते लाभार्थी का ऋण खाता नियमित रूप से संचालित हो।


Q7. यदि ऋण खाता NPA हो जाए तो क्या होगा?

यदि लाभार्थी का ऋण खाता Default या NPA घोषित हो जाता है, तो उस अवधि के लिए सरकार की ओर से ब्याज अनुदान और अन्य संबंधित वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसलिए समय पर ऋण की किस्तों का भुगतान करना आवश्यक है।


Q8. आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी होगी?

योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग पात्रता की जांच करेगा और आवेदन को बैंक भेजेगा। बैंक निर्धारित समय सीमा में आवेदन पर निर्णय लेकर ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी देगा।


Q9. क्या एक से अधिक बार योजना का लाभ लिया जा सकता है?

नहीं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केवल एक बार ही सहायता प्रदान की जाती है। यदि किसी लाभार्थी को पहले इस योजना का लाभ मिल चुका है, तो वह दोबारा आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।


Q10. यदि बैंक आवेदन अस्वीकार कर दे तो क्या दोबारा आवेदन कर सकते हैं?

हाँ। यदि किसी बैंक द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदक दूसरे पात्र बैंक में पुनः आवेदन कर सकता है। इससे योग्य उम्मीदवारों को व्यवसाय शुरू करने के लिए दूसरा अवसर मिलता है।

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